Bank Rules: लोन चुकाने के बाद भी अकाउंट से कट सकते हैं पैसे, अगर आपने नहीं किया ये जरूरी काम
अगर आपका लोन पूरा हो गया है, यानी आपने लोन की रकम को ब्याज समेत पूरी तरह से चुका दिया है, तो निश्चिंत होकर न बैठ जाएं. एक बार बैंक जाकर मैंडेट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जरूर सब्मिट कर दें. जानिए क्यों है ये इतनी अहम?
आज के समय में होम लोन, कार लोन या अन्य तरह के लोन ज्यादातर लोग लेते हैं. होम लोन अधिकतर लंबी अवधि तक चलता है. लोन की किस्त अपने आप ग्राहक के अकाउंट से महीने की निश्चित तिथि पर कट जाती है. इसके लिए ग्राहक को बैंक जाने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर आपका लोन पूरा हो गया है, यानी आपने लोन की रकम को ब्याज समेत पूरी तरह से चुका दिया है, तो निश्चिंत होकर न बैठ जाएं. एक बार बैंक जाकर मैंडेट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जरूर सब्मिट कर दें, ताकि लोन को लेकर किसी भी तरह के पैसे आपके अकाउंट से न कटें.
आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन पिछले साल ऐसा एक मामला सामने आया था जिसमें ग्राहक ने ट्विटर पर शिकायत करते हुए कहा था कि लोन चुकाने के बाद भी उसके अकाउंट से पैसे काटे गए थे. बैंक कस्टमर की शिकायत पर एसबीआई को भी अपनी सफाई देनी पड़ गई थी और पैसे काटने की वजह मैंडेट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को जमा न करना बताया गया था. आइए आपको बताते हैं क्या होता है मैंडेट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट?
मैंडेट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के बारे में जानें
दरअसल लोन चुकाने के बाद ग्राहक को बैंक के कॉरपोरेट या ब्रांच में जाकर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सब्मिट करनी होती है. बैंक के ज्यादातर काम आप बेशक ऑनलाइन कर लेते होंगे, लेकिन ये काम ऑनलाइन नहीं किया जाता. इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ता है. रिक्वेस्ट बैंक में जमा करने और बैंक की ओर से क्लियर करने के बाद, बैंक ग्राहक को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देता है. इसके बाद ग्राहक के अकाउंट से लोन को लेकर किसी भी तरह का अमाउंट नहीं काटा जाता है.
क्या होता है NOC
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NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो ग्राहक को बैंक की ओर से दिया जाता है. इसमें इस बात का जिक्र होता है कि ग्राहक ने लोन को पूरी तरह से चुका दिया है. अगर आपका थोड़ा भी लोन बकाया है, तो बैंक आपको एनओसी नहीं दे सकता. सिर्फ पूरा लोन चुकाने के बाद ही NOC मिलता है. NOC का प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है. जब तक आप बैंक से NOC लेकर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं करते हैं, तब तक आपकी प्रापर्टी का मालिक वही वित्तीय संस्थान या बैंक रहता है, जिसने आपको लोन दिया है. प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार के पास एनओसी जमा करने के बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं. एनओसी जमा किए बगैर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते.
08:30 AM IST